बाल विवाह रूकवाया
उज्जैन | महिला सशक्तिकरण विभाग उज्जैन को बाल विवाह के सम्बन्ध में 3 अप्रैल को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम बोरखेड़ा भल्ला तहसील घट्टिया में बाल विवाह होना है। शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय बाल विवाह निरोधक दल को घटना स्थल पर जाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। इस दल में महिला सशक्तिकरण उज्जैन से संरक्षण अधिकारी श्री रितेश बघेल, सामाजिक कार्यकर्ता श्री संतोष पंवार, चाइल्ड लाइन से श्रीमती रेखा वासनिक तथा थाना भैरवगढ़ पुलिस उपनिरीक्षक श्री जीआर खाटकिया टीम सहित घटना स्थल पर पहुंचे।
जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि श्री राजाराम पिता आत्माराम के पुत्र एवं पुत्री तथा श्री सीताराम पिता आत्माराम की पुत्री का विवाह 5 अप्रैल को होना है। टीम द्वारा बालक-बालिकाओं के परिजनों को उनके उम्र सम्बन्धी प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया गया। परिजनों द्वारा बालक-बालिकाओं की मार्कशीट प्रस्तुत की गई। मार्कशीट के आधार पर श्री राजाराम की पुत्री बालिग पाई गई, किन्तु उनका पुत्र एवं श्री सीताराम की पुत्री नाबालिग पाई गई, जिसके पश्चात टीम द्वारा नाबालिग पाये गये दोनों बालक-बालिकाओं के परिजनों को उनका बाल विवाह नहीं करने की समझाईश देते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की जानकारी दी गई। समझाईश के बाद परिजनों द्वारा दोनों बालक-बालिकाओं का विवाह रद्द कर बालिग होने के पश्चात ही विवाह करने की सहमति दी गई।