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तेंदूपत्ता संग्राहक एकलव्य शिक्षा विकास योजना के लिये सम्पर्क करें



    उज्जैन । म.प्र.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा एकलव्य शिक्षा योजना  दूरस्थ वनक्षेत्रों में तेंदूपत्ता कार्य से जुड़े संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं प्राथमिक वनोपज समिति के मेधावी बच्चों के लिये संचालित की जाती है। इस योजना अन्तर्गत आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन के लिये जिला लघु वनोपज सहकारी यूनियन वन विभाग के वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 0734-2512104 है।

    प्रबंध संचालक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक के माता-पिता दोनों में से एक अथवा दोनों तेंदूपत्ता संग्राहक, फड़मुंशी अथवा प्राथमिक लघु वनोपत समिति के प्रबंधक हों तथा उन्होंने विगत पांच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों तक तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया हो, अनिवार्य है। इस योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय पर होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल पर आने हेतु रेलवे में स्लीपर श्रेणी अथवा साधारण श्रेणी में यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। एक वर्ष में प्रतिपूर्ति किये जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा कक्षा 9वी एवं 10वी के विद्यार्थियों के लिये 12 हजार रूपये, कक्षा 11वी एवं 12वी के विद्यार्थियों के लिये 15 हजार रूपये, गैर-तकनीकी स्नातक उपाधि के विद्यार्थियों के लिये 20 हजार रूपये, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिये 50 हजार रूपये निर्धारित है। उज्जैन जिला यूनियन के सभी लाभार्थी, जिन्हें 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त हैं, वे वर्ष 2015-16 के शिक्षा सत्र के परिणामों के आधार पर संशोधित योजना सत्र 2016-17 में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।

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