महाकाल मार्ग चौड़ीकरण करने पर 26 जून तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रभावितों ने काले झंडे हाथ में लेकर किया प्रदर्शन।
महाकाल मार्ग चौड़ीकरण करने पर 26 जून तक हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रभावितों ने काले झंडे हाथ में लेकर किया प्रदर्शन।
उज्जैन- महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा किए जाने की कार्रवाई पर इंदौर हाईकोर्ट ने 26 जून तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से चौड़ीकरण प्रभावित भूमि-भवन मालिकों और किरायेदारों ने राहत की सांस ली है। अभी इस क्षेत्र के चौड़ीकरण के कार्य पर रोक लगा दी गई हैं।
उन्होंने कहा है कि हम चौड़ीकरण के विरोधी नहीं, पक्षधर हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि बहुत आवश्यक है तो मार्ग 24 की बजाय 18 मीटर चौड़ा किया जाना चाहिए। ताकि प्रभावित भवन मालिकों और किरायेदारों को अधिक नुकसान न हो। अगर मार्ग 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा तो हम तबाह हो जाएंगे। रोजगार छीन लिया जाएगा। अपनी ये बात अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष रखेंगे। अगर मार्ग को 24 मीटर की जगह 18 मीटर चौड़ा किया जाता हैं। तो प्रभावितों को कम नुकसान सहन करना पड़ेगा। वह 18 मीटर चौड़करण के पक्ष में हैं।
मालूम हो कि उज्जैन स्र्मार्ट सिटी कंपनी, सड़क यातायात एवं परिवहन व्यवस्था को सुलभ बनाने के लिए उज्जैन मास्टर प्लान-2035 के तहत महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहे तक का मार्ग 24 मीटर चौड़ा करना चाहती है। इसके लिए 70 से अधिक भूमि-भवन मालिकों को 5 जून तक प्रभावित भूमि को रिक्त करने का नोटिस नगर निगम के माध्यम से भिजवाया जा चुका हैं।
जमीन अधिग्रहण करने को किसका, कितना भवन तोड़ा जाएगा, यह नोटिस में स्पष्ट लेख था। यह भी स्पष्ट किया था कि निर्धारित अवधि में जमीन रिक्त न करने की दशा में विधि सम्मत कार्रवाई कर निगम द्वारा भूमि को रिक्त कराया जाएगा। यह नोटिस पाकर भवन मालिक और किरायेदारों की नींद उड़ गई थी। सभी ने कार्रवाई रोकने को सबसे पहले हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही अपने होटल, रेस्त्रां, प्रतिष्ठान बंद कर सड़क पर काले झंडे हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा।