अवैध कॉलोनियों को वैध करने के स्पष्ट निर्देश, नियम स्थापित किये जाएं
नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखकर की मांग
उज्जैन। उज्जैन शहर एवं प्रदेश व्याप्त समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल को पत्र लिखा है।
रवि राय ने पत्र के माध्यम से बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवैध कॉलोनियों का नियमितिकरण किया जा रहा हैं सभी निकायों द्वारा अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया प्रचलित हैं इस संबंध में रहवासियों से विकास कार्य शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही हैं, परन्तु इन निर्मित कॉलोनी के भवनों की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कोई प्रावधान नहीं हैं और न ही इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान हैं इस संबंध में स्पष्ट कोई निर्देश अथवा नियम स्थापित किये जावें कि उनके द्वारा इन अवैध कॉलोनियों में निर्मित भवनो को वर्तमान में किन नियमों के तहत वैध किया जावें। 25-50 वर्ष पुरानी कॉलोनी में भूखण्डो पर आपसी बटवारो के दस्तावेजो को मान्य करें । राय के अनुसार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में भूमि विकास नियमों के तहत भूखण्डो के भाग पर अनुज्ञा स्वीकृती नहीं दी जा रही इस कारण किसी कॉलोनी में जो 25 वर्ष पुरानी है, उसके भवन में अगर पिता उसका बटवारा करता हैं तो इस स्थिति में पृथक-पृथक अनुज्ञा नहीं दी जा रही। इस संबंध में अनुरोध है नवीन कॉलोनियों में भूखण्ड के नियम वही रखे जायें। परन्तु जो कॉलोनी 25 वर्ष या 50 वर्ष पुरानी है में छूट प्रदान करते हुए विभाजित भूखण्डो पर आपसी बटवारो के दस्तावेजो को मान्य करते हुए भवन अनुज्ञा दी जावे ऐसे प्रावधानो की आवश्यकता हैं।
महाकाल मंदिर क्षेत्र में 500 मीटर क्षेत्र में भवन अनुज्ञा जारी करने में रोक का कोई आधार नहीं रवि राय ने पत्र में लिखा कि उज्जैन में भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र के आसपास निवासरत भवन स्वामियों को 500 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में भवन अनुज्ञा स्वीकृति पर तत्कालीन आयुक्त अंशुल गुप्ता द्वारा रोक लगाई गई थीं, यह रोक माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की मंदिर क्षेत्र के 500 मीटर में अतिक्रमण हटाने हेतु निर्णय पारित किये थे। परन्तु सम्पूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने नवीन भवन अनुज्ञा एवं रहवासी क्षेत्र के संबंध में कोई निणर्य नहीं था। परन्तु तत्कालिन निगम आयुक्त ने बिना आधार एवं तथ्यो के भवन अनुज्ञा पर रोक लगाई थीं वर्तमान उच्च न्यायालय के अभिभाषको जो कि निगम द्वारा अधिकृत है के द्वारा विधि की राय के तहत स्पष्ट कर दिया गया हैं कि 500 मीटर क्षेत्र में भवन अनुज्ञा जारी करने में रोक का कोई आधार नहीं हैं, अनुज्ञा दी जा सकती हैं। ऐसे में इस संबंध में निर्णय हेतु आयुक्त नगर निगम को निर्देशित करें। झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार पत्र मिलने में आ रही बाधाएं हटाएं
शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रो में झुग्गीवासियों / पटटा प्राप्त रहवासियों को स्थाई भू-अधिकार किया है इस संबंध में वर्तमान में झुग्गीवासियों को उसी स्थल पर अधिकार पत्र दिया जावे और शासकीय भूमियों को अगर शासन के अलग-अलग विभागों की है तो उसे शासन की मानकर ही उन्हे अधिकार पत्र दिया जावें। पूर्व में शासन आदेश कि धारणाधिकार नियम 2019 के आदेशो का पालन भी जिला कलेक्टर उज्जैन द्वारा नहीं किया गया। इसलिए झुग्गी वासियों को भूमि अधिकार पत्र मिले इस हेतु समस्त बाधाओं को हटाने हेतु रवि राय ने पत्र के माध्यम से निवेदन किया।
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