संपत्ति कर 50 हजार तक बकाया तो अधिभार में 100 प्रतिशत मिलेगी छूट
उज्जैन| नेशनल लोक अदालत 13 मई को होने जा रही है। इसमें कर जमा करने वाले उपभोक्ता व करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार 50 हजार रुपए तक बकाया है, उसमें अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। 50 हजार रुपए से अधिक तथा एक लाख रुपए बकाया की स्थिति में छूट 50 प्रतिशत तक रहेगी, जबकि एक लाख रुपए से अधिक बकाया के प्रकरणों में अधिभार में मात्र 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, में अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट रहेगी। जबकि जल कर के ऐसे मामले जिनमें 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट उपभोक्ता को दी जाएगी।ये छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। यह भी स्पष्ट है कि लोक अदालत में ये छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही दी जाएगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य रहेगा।