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करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सहारा ग्रुप की कंपनियों पर ईओडब्ल्यू ने किया केस दर्ज।


उज्जैन -  सहारा ग्रुप के द्वारा निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आज उज्जैन यू डब्ल्यू ने एफ आई आर दर्ज की है। ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी ने बताया कि सहारा ग्रुप की पांच कंपनियों के खिलाफ यह एफ आई आर दर्ज की गई है। इस धोखाधड़ी से 3000 से अधिक लोग प्रभावित हैं और लगभग 13 करोड रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का यह मामला है। 

एसपी दिलीप सोनी ने बताया कि उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, आगर-मालवा तथा आलोट के निवेशकों द्वारा सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, स्टार मल्टीपरपज कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड गोल्ड लिमिटेड कंपनियों में वर्ष 2011 से 2020 के बीच लगभग 13 करोड़ 59 लाख 89 हजार रुपयों की अलग-अलग समय पर महावर एवं फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा की गई थी। किंतु कंपनी के संचालकों द्वारा अपराधिक षड्यंत्र रच कर लगभग 3500 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर निवेशकों की राशि वापस नहीं कर गबन किया गया है। मामले में वर्ष 2019 में 160 लोगों ने सहारा की कंपनियों के खिलाफ शिकायत की थी।
जांच के बाद बुधवार को मामले में सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो राय सहित कंपनी के लखनऊ, गोमती नगर, फतेहाबाद, जहानाबाद, फतेहपुर जहानाबाद, वाराणसी, अलीगंज, जानकीपुरम, झांसी, भुज, अहमदाबाद, भुनेश्वर, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, झारखंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, मदुरै, नई दिल्ली के संचालक मंडल एवं कर्ता-धर्ता के खिलाफ धारा 409 420 120 बी भादवी एवं मप्र निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संपत्ति का पता लगाकर करवाएंगे नीलाम
टीआइ अनिल शुक्ला के अनुसार अब ईओडब्ल्यू कंपनी की संपत्ति का पूरा ब्यूरो जुटाएगी, इसके बाद उसे नीलाम करवाकर निवेशकों के रुपये लौटाए जाएंगे। प्रकरण में आरोपितों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

 

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