शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शनि मंदिर सहित त्रिवेणी घाट एवं शिप्रा नदी तट के अन्य घाटों पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगाया
उज्जैन - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने 10 जुलाई को शनिचरी अमावस्या पर्व के अवसर पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 70 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 11 जुलाई तक शनिचरी अमावस्या के पर्व पर शनि मंदिर सहित त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं का आवागमन, एकत्रीकरण होना, स्नान तथा शिप्रा नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान किया जाना प्रतिबंधित कर दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अमावस्या के स्नान को लेकर आज एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी अमरेंद्र सिंह ने शनि मंदिर का दौरा किया। कल शनिचरी अमावस्या पर कोरोना संक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से धारा 144 के तहत इस बार आमजन के आवागमन और एकत्रीकरण तथा विभिन्न घाटों पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया गया है। मंदिर में पूजा होगी जो पुजारियों द्वारा विधिवत की जाएगी। इसी के चलते आज शनि मंदिर का भ्रमण करके संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।