राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के बकाया ऋण की वसूली प्रतिबंधित की गई
उज्जैन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की राजस्व सीमा के अन्तर्गत जनता कर्फ्यू लॉकडाउन अवधि दिनांक 31 मई तक राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के बकाया ऋण की राशि की वसूली को तत्काल प्रतिबंधित कर दिया है। विषम परिस्थितियों में यदि किसी भी बैंक को बकाया वसूली की कार्यवाही करना आवश्यक हो तो लिखित आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त अवधि में बिना अनुमति प्राप्त किये बकाया ऋण वसूली की कार्यवाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा।
हालांकि इससे पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया था कि प्रदेशभर में 15 जून तक कोई भी बैंक या फाइनेंस इंस्टिट्यूशन किसी भी राशि की रिकवरी के लिए कुर्की व वसूली आदि की कार्रवाई नहीं करेंगे। साथ ही नगर निगम व पंचायत शासन या कोई भी लोकल बॉडी किसी भी नागरिक से कोई आधिपत्य लेने या कोई भवन तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिले की बैंकों के हजारों कर्जदारों ने राहत की सांस ली है।