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आयुष्मान भारत "निरामियम" योजना के पात्र परिवार कौन है?



उज्जैन | आयुष्मान योजना में निचले स्तर का तीन प्रकार के हितग्राही परिवार  पात्र  है : -
ग्रामीण परिवार वह:
(i) जिनके पास केवल 1 कमरे का मकान हो।  जिनकी कच्ची दीवारें और कच्ची छत हों। 
(ii) भूमिहीन गृहस्थ धारक जो विकलांग नैमित्तिक श्रमिक हों। 
(iii) वे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और जिनके घरों में 18-59 वर्ष पुरुष सदस्य न हों।
(iv) दिव्यांग और कोई सक्षम शरीर सदस्य घर में न हो। 
(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। 
 स्वचालित सम्मिलित होने वाले ग्रामीण परिवार –
(i) आश्रयहीन घर
(ii) बेसहारा
(iii) आदिम आदिवासी समूह कानूनी रूप से छुड़वाए हुए वृद्ध मजदूर
शहरी क्षेत्र में पात्र परिवार -
(i) चिथड़े बीनने वाले
(ii) भिखारी
(iii)  घेरलू कामगार
(iv) सड़क विक्रेता / मोची / फेरीवाला
(v) निर्माण श्रमिक / नलसाज / मकान बनाने वाला / रंगसाज / वेल्डर / सुरक्षाकर्मी
(vi) कुली  एवं सिर पर भार ढोने वाला
(vii)  सफाई कर्मचारी /  माली
(viii) घरेलू कार्य करने वाले शिल्पकार , हस्तकलाकार दर्जी
(ix) परिवहन कामगार वाहन चालक कंडक्टर ठेला गाड़ी ढोने वाले रिक्शा खींचने वाले
(x)  दुकान कार्यकर्ता चपरासी वितरण सहायक बैरा
(xi) विद्युत कारीगर मिस्त्री मरम्मत कर्मी
(xii)  धोबी
2.  खाद्य सुरक्षा पर्ची धारक
3. असंगठित  क्षेत्र के मजदूर परिवार
4. ग्रामीण एवं शहरी परिवार जो राज्य बीमारी सहायता योजना में लाभ ले रहे हैं  । इस प्रकार  मध्यप्रदेश में  कुल 1.4 करोड़ परिवार मध्यप्रदेश में योजना का लाभ लेने हेतु  पात्र है।

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