राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विशेष-2 - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 “जागो ग्राहक जागो”
उज्जैन | जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीमती विभावरी जोशी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित जिला स्तरीय वेबीनार में नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया, ई-फाईलिंग आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में 24 दिसम्बर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। वर्तमान में वैश्विकरण के दौर में उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं में बढ़ौत्री के साथ-साथ उपभोक्ताओं की समस्याओं में भी बढ़ौत्री हुई है। साथ ही सूचना तकनीकी में प्रगति होने से ऑनलाइन खरीदी में भी बढ़ौत्री हुई है।
इसी के मद्देनजर नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 विगत 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। इसे महत्वपूर्ण प्रावधान और अध्याय जोड़े जाकर पुराने अधिनियम की अपेक्षा अधिक व्यापक और शक्तिशाली बनाया गया है। गौरतलब है कि पूर्व के अधिनियम में अलग से नियामक नहीं था, जबकि नवीन अधिनियम के तहत केन्द्रिय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों को संज्ञान में लेकर शीघ्र ही उनके प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
पहले अधिनियम के तहत जहां विक्रेता/सेवा प्रदाता का कार्यालय है, वहां के फोरम शिकायत दर्ज की जा सकती थी, परन्तु अब जहां उपभोक्ता निवासरत हैं, वहां के आयोग में भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। पहले अधिनियम में उत्पाद दायित्व का अलग से कोई प्रावधान नहीं था, परन्तु अब सेवा या उत्पाद से क्षति होने पर उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा नवीन अधिनियम के तहत कर सकेंगे।
वेबीनार में जानकारी दी गई कि अब उपभोक्ता नवीन अधिनियम के तहत जिला उपभोक्ता आयोग में एक करोड़ रुपये, राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग में एक से 10 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपये से अधिक के परिवाद दायर कर सकेंगे। जिला उपभोक्ता फोरम को अब उपभोक्ता निवारण आयोग के नाम से जाना जायेगा। जिला आयोग से राज्य आयोग में अपील की अवधि 45 दिवस, राज्य आयोग से राष्ट्रीय आयोग में 30 दिवस और राष्ट्रीय आयोग से उच्चतम न्यायालय में दिवस की कोई सीमा नहीं होगी।
उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने के लिये वकील की अनिवार्यता भी अब नहीं होगी। उपभोक्ता चाहें तो अपनी शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से (ई-दाखिल) करा सकेंगे। इस हेतु www.edaakhil.nic.in पर लॉगइन कर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उपभोक्ताओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। इसके अलावा उपभोक्ता confonet.nic.in के माध्यम से उनके प्रकरण की स्थिति का पता भी लगा सकेंगे।