खनिज के अवैध खत्खनन एवं परिवहनकर्ताओं की 60 लाख रुपये कीमत के 4 वाहन जप्त
नीलामी होने तक वाहन नगर निगम को अपने कामों के लिये सौंपे गये
उज्जैन | कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर आज अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध चार प्रकरणों में मप्र गौण खनिज नियम-1996 की नियम-53(2)ख के प्रावधानों के तहत तीन डम्पर एवं एक जेसीबी मशीन शासन पक्ष में राजसात की गई है। उक्त चारो वाहनों की कीमत अनुमानित 60 लाख रुपये है। जे सी बी मशीन एवम डम्फर राजसात करने के साथ ही जब तक नीलाम नहीं होते है, तब तक कलेक्टर के निर्देश पर नगर निगम को अपने कामों में उपयोग के लिये सौंप दिए गए है। यह पहली बार है कि किसी जिले में राजसात किये वाहन नीलामी होने तक नगरीय निकाय को कार्य के लिये सौंपे हैं।
एडीएम श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि अवैध उत्खनन एवं परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वाहन मालिक आबिद पटेल ग्राम धतरावदा का एक डम्पर, योगेश अग्रवाल अरविंद नगर उज्जैन का एक डम्पर तथा अरबाज खान ग्राम बिसाहेड़ा तहसील बड़नगर का एक डम्पर एवं आबिद खान बिसाहेड़ा की एक जेसीबी मशीन राजसात की गई है। उक्त चारों वाहनों की कुल कीमत 60 लाख रुपये होती है।