तत्कालीन नायब तहसीलदार श्री वर्मा की 2 वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी
उज्जैन | संभागायुक्त श्री आनन्द कुमार शर्मा ने तत्कालीन नायब तहसीलदार घट्टिया वर्तमान में नायब तहसीलदार जिला देवास श्री जितेन्द्र वर्मा की मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-10(4) के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये हैं। संभागायुक्त ने नायब तहसीलदार की दो वार्षिक वेतन वृद्धि की शास्ति से दण्डित कर सम्बन्धित के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण समाप्त कर दिया है। दण्ड की प्रविष्टि श्री वर्मा की सेवा पुस्तिका में अंकित करने के निर्देश सम्बन्धित को दिये हैं।
जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा घट्टिया की पदस्थी के दौरान ग्राम कोयलखेड़ी पटवारी हलका नम्बर-55 की भूमि जिसका विवरण आधार-पत्र में किया गया है, का नामांतरण पंजी वर्ष 2008-09 में दिनांक 24 अक्टूबर 2009 को क्रेता के नामांतरण विक्रेताओं को बिना सूचना-पत्र दिये व बिना नामांतरण पंजी में विज्ञप्ति प्रकाशन व विक्रेताओं के हस्ताक्षर कर दिया गया था। इसी तरह नामांतरण विक्रय-पत्र के आधार पर क्रेता श्रीमती भागवंती पति मदनलाल राठौर जाति तेली निवासी ग्राम झीतरखेड़ी का नाम पर बिना दस्तावेजों का परीक्षण किये अंकित किया था। उसके बाद 22 दिसम्बर 2009 को श्रीमती भागवंती पति मदनलाल जाति बलाई के नाम से नाम सुधार कर नामांतरण स्वीकृत किया गया था। यह कृत्य मप्र सिविल सेवा नियम के विपरीत होकर दण्डनीय है।