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सड़क दुर्घटना पीड़ित का केशलेस ट्रीटमेंट संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन


उज्जैन | सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल बैठक शुक्रवार को आयोजित हुई। इसमें 10 राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) श्री डीसी सागर ने बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिये केशलैश ट्रीटमेंट स्किम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के समन्वय से योजना बनाया जाना विचाराधीन है।
    श्री सागर ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के डायरेक्टर श्री विवेक किशोर ने की। बैठक में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के दिशा-निर्देश अनुसार मोटरयान संशोधन अधिनियम 2019 का पालन दृढ़तापूर्वक कराने के निर्देश दिये गये है। सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन (नेक व्यक्ति) को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिये गये। ऐसे व्यक्तियों को केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम में दिये गये कानूनी प्रावधानों के मुताबिक अस्पताल और पुलिस सहायता प्रदान करें। उनके विरूद्ध कोई सिविल दाण्डिक कार्यवाही नहीं करने के निर्देश भी दिये।
चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिये हेलमेट जरूरी
   एडीजी श्री सागर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने के कारण होने वाली मृत्यु का प्रतिशत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में बिना हेलमेट के कारण मृत्यु का प्रतिशत 29 है। बैठक में बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। श्री सागर ने बताया कि धारा 129 में चार वर्ष से अधिक उम्र के दो पहिया वाहन सवारों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बैठक में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन कढ़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

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