बाल विवाह रूकवाया गया
उज्जैन | जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री साबिर अहमद सिद्धिकी द्वारा जानकारी दी गई कि विगत 25 नवम्बर को ग्राम खेड़ामद्दा (खेड़ाकासुन) तहसील महिदपुर में बालिका का बाल विवाह हो रहा था। इस पर श्री सिद्धिकी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री गौतम अधिकारी के मार्गदर्शन में शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गये। बाल विवाह निरोधक दल में शामिल श्री गौरव मित्तल, विशेष किशोर पुलिस इकाई श्री मंशाराम मुझाल्दे, परियोजना अधिकारी महिदपुर क्रमांक-2 श्रीमती गायत्री और थाना राघवी से आरक्षक श्री मुरारीलाल की संयुक्त टीम घटना स्थल पर पहुंची।
टीम द्वारा घटना स्थल का दौरा कर उपस्थित लोगों से पूछताछ की गई। इसमें बताया गया कि दिनेश पिता फकीरचंद राठौर की पुत्री का विवाह 25 नवम्बर को ग्राम खेड़ामद्दा में होना निर्धारित था। टीम द्वारा बालिका के परिजनों से बालिका की उम्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी दस्तावेज मांगे गये। बालिका की अंकसूची का अवलोकन किये जाने पर बालिका नाबालिग पाई गई। टीम द्वारा परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बालिका की उम्र 18 वर्ष और बालक की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व नहीं करने की समझाईश दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि बाल विवाह करने पर परिजनों व सम्बन्धित लोगों के विरूद्ध अधिनियम की धारा-10 एवं 11 के तहत दो वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये की जुर्माने की सजा की कार्यवाही की जायेगी।
इसके पश्चात बालक-बालिका के परिजनों के द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए उनके बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी गई। इस प्रकार एक बाल विवाह संयुक्त दल की सजगता से रोका गया।