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कलेक्टर ने शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरें निर्धारित की


उज्जैन | कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग-2 के परिशिष्ट 43 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रमायुक्त मध्य प्रदेश इन्दौर की अधिसूचना में संलग्न की गई अनुसूची के अनुसार उज्जैन जिले के लिये विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें विगत एक अक्टूबर 2020 से आगामी 31 मार्च 2021 तक के लिये निर्धारित कर दी हैं। ये दरें सभी विभागों में कार्यरत आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होंगी।
    आदेश के तहत अकुशल श्रमिकों के लिये राउण्डअप में दैनिक वेतन 280 रुपये और 8400 रुपये प्रतिमाह, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिये राउण्डअप में दैनिक वेतन 309 रुपये और 9257 रुपये प्रतिमाह, कुशल श्रमिकों के लिये राउण्डअप में दैनिक वेतन 354 रुपये और 10635 रुपये प्रतिमाह और उच्च कुशल श्रमिकों के लिये राउण्डअप में दैनिक वेतन 398 रुपये और 11935 रुपये प्रतिमाह देय होगा।
    कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि उक्त दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसीलिये सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।

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