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कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक पर्वों का आयोजन करने के निर्देश



धार्मिक स्थलों पर मेले, चल समारोह पर प्रतिबंध
उज्जैन | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाना है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाईड लाइन का पालन करना अनिवार्य है। धार्मिक पर्वों के आयोजन में निम्न बिन्दुओं का पालन किया जाये :-
धार्मिक स्थलों पर मेले के आयोजन पर प्रतिबंध है।
किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह की अनुमति नहीं है।
रावण दहन आदि कार्यक्रम केवल प्रतीकात्मक रूप से किये जायें।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिये सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं है।
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों के लिये सम्बन्धित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
स्थान विशेष पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम हेतु निर्धारित क्षेत्र के आकार को दृष्टि में रखते हुए अधिकतम 100 लोगों के लिये कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जायेगी।
धार्मिक स्थानों पर बन्द कक्ष या हॉल में केवल उतने ही व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे, जितने दो गज की आपसी दूरी सुनिश्चित कर सकें। इन स्थानों पर यह संख्या 200 से अधिक नहीं होगी।
         उक्त प्रावधानों का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धारा-51 से 60 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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