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कार्तिक मेला ग्राउण्ड में लगने वाले हाट को प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई




उज्जैन | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने शहर में प्रति बुधवार को कार्तिक मेला ग्राउण्ड में लगने वाले हाट को प्रारम्भ किये जाने के लिये सशर्त अनुमति प्रदान कर दी है। इसके अनुसार हाट में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा चेहरे को मास्क से ढंकना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रतिव्यक्ति को आपस में कम से कम छह फीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना पूर्णत: प्रतिबंधित होगा और थूकते पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति जुर्माने का भागीदार होगा।
    एडीएम ने निर्देश दिये हैं कि हाट में श्वसन एटिकेट्स का कड़ाई से पालन हो, छींकते और खांसते समय मुंह को रूमाल, टिशू पेपर अथवा कोहनी से ढांका जाये तथा टिशू पेपर का ठीक से निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। हाट में आने वाले व्यक्ति स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी करें तथा बीमारी के लक्षण होने पर जिले की हैल्पलाइन पर तत्काल सम्पर्क करें। सभी को आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर उपयोग करने की सलाह दी जाये। गौरतलब है कि हाट में अधिक भीड़/बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। मानव तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। गाईड लाइन अनुसार निर्धारित अधिकतम लोगों की सीमा का पालन करना आवश्यक होगा।
    ऐसे व्यक्ति जो 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के हैं तथा अन्य बीमारियों से भी ग्रसित हैं या गर्भवती माताएं अथवा बच्चे जो 10 वर्ष से कम उम्र के हैं वे घर पर ही रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवायजरी का सख्ती से पालन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

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