ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश 1 अप्रैल से प्रभावशील
उज्जैन । राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के आदेश विगत फरवरी माह में जारी किये गये थे। उक्त आदेश 1 अप्रैल 2018 से प्रभावशील हो गये हैं। आदेश के तहत मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 के तहत नियुक्त किये गये ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के जीवन यापन के उद्देश्य से उसके आश्रित परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी।
राज्य शासन के द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार उक्त अनुकंपा नियुक्ति विभिन्न शर्तों के अधीन दी जायेगी। इसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सीधी भर्ती अथवा आमेलन के तहत नियमित नियुक्ति होना आवश्यक है। आवेदक मृतक पर आश्रित होना चाहिये। निर्धारित अर्हता रखने वाले सदस्यों में से अनुकंपा नियुक्ति हेतु परस्पर वरियता क्रम भी निर्धारित किया गया है। प्रथम वरियता मृतक की पत्नी है। इस के मामले में न्यूनतम आयु सीमा का कोई बन्धन नहीं होगा। द्वितीय वरियता में मृतक का वयस्क पुत्र अथवा वयस्क अविवाहित पुत्री ज्येष्ठता के क्रम में तथा तृतीय वरियता क्रम में मृतक के अविवाहित भाई अथवा बहन ज्येष्ठता के क्रम में पात्र हो सकेंगे। अनुकंपा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता मप्र पंचायत सेवा नियम-2011 के अनुसार रहेगी। इसके तहत आवेदक को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अथवा प्राधिकृत संस्था से कम्प्यूटर ज्ञान का प्रमाण-पत्र होना भी अनिवार्य है।
शैक्षणिक अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। साथ ही आश्रित परिवार के किसी भी सदस्य के शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवा में नियमित सेवा में अथवा 5 वर्ष से अधिक अवधि से संविदा सेवा में कार्यरत होने की दशा में भी पात्रता नहीं होगी। इसके अलावा जिले के भीतर किसी भी ग्राम पंचायत में सचिव का कोई भी पद रिक्त नहीं होने की दशा में भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं दी जायेगी। अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि तक उपलब्ध हो सकेगी। यदि मृतक पर आश्रित परिवार में कोई सदस्य उक्त शैक्षणिक अर्हताधारी न हो तो इस अवधि में उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता धारित कर पात्रता अर्जित करना होगी। नियुक्ति आदेश पात्रता धारित करने के उपरान्त ही जारी किया जायेगा।
अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत के सचिव के आश्रित परिवार के सदस्य को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन उसी जिला पंचायत के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जिस जिले में मृत सचिव कार्यरत था। अनुकंपा नियुक्ति देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सक्षम अधिकारी होंगे। अनुकंपा नियुक्ति प्रथमत: 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये दी जायेगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर मप्र पंचायत सेवा नियम-2011 के तहत पात्रता अनुसार नियमित वेतन दिया जायेगा। अनुकंपा नियुक्ति देने पर ग्राम पंचायत सचिव को नियुक्ति दिनांक से 3 वर्ष तक के लिये 1600 रूपये नियत मानदेय और 250 रूपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता देने का प्रावधान है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमों में संशोधन की प्रत्याशा में 10 हजार रूपये मासिक का मानदेय परिवीक्षा अवधि के लिये दिया जायेगा।