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महाकाल साउंड सोशल मीडिया FIR


उज्जैन  | महाकालेश्वर की भस्म-आरती से जोड़कर वॉट्सअप ग्रुप पर अन्य मंदिर का विडियो चलाना पड़ा महंगा
महाकाल मंदिर मंदिर समिति प्रशासन ने एडमिन के खिलाफ करवाई एफआय आर
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन से कोलाहल नियंत्रण एवं ध्वनि प्रसारण यंत्रों के नियंत्रण के संबंध में एक आदेश जारी किया है ।जिसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है जो कि सीहोर  जिले की आष्टा का है।  उक्त आदेश को उज्जैन के महाकाल मंदिर से जोड़ा जा रहा है। वही उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रशासक ने महाकाल मंदिर की छवि खराब करने को लेकर उक्त वीडियो को फैलाने वाले परअंतत: एफ आई आर दर्ज करवा दी है |
 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि प्रसारण यंत्रों को लेकर मध्य प्रदेश शासन विभाग मंत्रालय के वल्लभ भवन से 9 जनवरी 2020 को एक आदेश जारी किया गया था जो जिला कलेक्टर सीहोर के नाम से दिया गया था इसमें ध्वनि प्रसारण यंत्रों को एक निश्चित निर्धारित अवधि में ही अनुमति प्रदान करने व ध्वनि की निर्धारित मात्रा के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत वित्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा इस संबंध में पूर्व से जारी दिशा निर्देशों एवं मानवीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार रात्रि 10:00 से सुबह 6:00 तक ध्वनि प्रसारण यंत्रों के उपयोग पर सख्ती से पाबंदी लगाया जाए लेकिन इसके विपरीत सोशल मीडिया पर सीहोर में एक वीडियो जारी हुआ जिसमे कुछ लोग इसे मंदिर से जोड़कर वाट्सअप ओर फेसबुक पर वायरल कर रहे है । जो उज्जैन के कई  ग्रुपों में  भेजा जा रहा है इस वीडियो में  बताया गया है कि  किसी मंदिर पर  लाउडस्पीकर  नहीं लगाने को लेकर  अधिकारी ने निर्देश दिया है वीडियो को  उज्जैन के महाकाल मंदिर को जोड़ने का प्रयास किया गया है । इसी को लेकर महाकाल मंदिर के प्रशासक  सोजान सिंह रावत ने खंडन जारी करते हुवे लोगो से आग्रह किया है और वाट्सअप पर महाकाल मंदिर के विरुद्ध इस तरह के वीडियो बिना जांच के सोशल मीडिया पर चला रहे है । अपील करने के बावजूद कुछ लोगों ने इसे वायरल किया है उन लोगों के खिलाफ महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से एफआईआरदर्ज करवाई गई ।

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