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खाद्य सुरक्षा विभाग ने फल-सब्जी विक्रेताओं को जागरूक किया


 

उज्जैन | राज्य शासन के ‘शुद्ध के लिये युद्ध अभियान’ के अन्तर्गत कलेक्टर श्री शशांक मिश्र के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा चिमनगंज फल मंडी एवं जामा मस्ज़िद फल-सब्जी मंडी में पहुंचकर निरीक्षण किया तथा सब्जी विक्रेताओं को जागरूक करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि प्रतिबंधित कार्बाइड का उपयोग फलों को पकाने में नहीं किया जाये। साथ ही कार्बाइड से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी भी दी गई। विक्रेताओं द्वारा बताया गया कि दोनों सब्जी मंडियों में फलों एवं केले को पकाने के लिये अधिनियम अनुसार एथेलीन गैस चेम्बर का उपयोग किया जा रहा है।
    खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फल विक्रेताओं को खाद्य लायसेंस/पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है। सालाना 12 लाख से अधिक का टर्नआवर करने वाले विक्रेताओं को खाद्य लायसेंस लेना अनिवार्य होता है।

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