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‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ में आवेदन से शेष रह गये, किसानों से 31 जनवरी तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे


उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने समस्त जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ में ऐसे अऋणी किसान जिनकी 31 मार्च 2018 की स्थिति में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक के दो लाख रुपये तक के चालू/कालातीत ऋणी खातों में बकाया राशि थी और जो उस समय आवेदन नहीं कर सके थे, उन किसानों द्वारा योजना के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त किये जाने और ऋण माफी हेतु लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
    इस प्रक्रिया के अनुसार ऋणी कृषकों से गुलाबी आवेदन-पत्र (पिंक-1) में आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर 15 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक प्राप्त किये जायें। योजना के अन्तर्गत समस्त जनपद पंचायतों में गुलाबी आवेदन-पत्र भेजे जा चुके हैं। इन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में भिजवाया जाये। ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदनों की संख्या अनुसार डाटा इंट्री का कार्य पोर्टल पर एक फरवरी 2020 से 10 फरवरी 2020 तक ग्राम पंचायत में नियत शासकीय सेवक द्वारा ऑफलाइन प्राप्त आवेदन से पोर्टल पर इंट्री का सत्यापन करने के उपरान्त ही पोर्टल पर सम्बन्धित जानकारी अपलोड की जायेगी। इसके लिये जनपद स्तरीय पंचायत क्लस्टर पर पंचायत समन्वयक को जिम्मेदारी दी जाये।
    गुलाबी आवेदन-पत्रों को जनपद स्तर से सम्बन्धित बैंक शाखा/समिति को प्रेषित किया जायेगा तथा सम्बन्धित बैंक शाखा/समिति परीक्षण उपरान्त निराकरण (पात्रता एवं अपात्रता की स्थिति) करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पूर्व की भांति योजना के क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार होंगे। पंचायत में प्राप्त आवेदनों की संख्या प्रतिदिन उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास उज्जैन के मेल आईडी ddagriujj@mp.gov.in पर प्रेषित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। उक्तानुसार प्राप्त ऋण माफी आवेदन प्रकरणों की स्वीकृति योजना के अन्तर्गत प्रावधानों, जारी निर्देशों और नियत प्रक्रिया के अनुसार विधिवत सम्पादित की जायेगी।

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