पत्नी की खुदखुशी मामले में पति की जमानत याचिका खारिज
उज्जैन। एक महिला की खुदकुशी और पुलिस द्वारा उसके पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
उप संचालक डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि सीमा कुंवर पति श्रवणसिंह निवासी पाली बदनावर, धार ने 7 जुलाई को अपने मायके बड़नगर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को जांच में पता चला था कि मृतका का पति श्रवणसिंह चरित्र शंका को लेकर उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करता था। इसके अलावा उसे बार-बार उसके मायके बड़नगर छोड़ देता था। इससे प्रताड़ित होकर महिला ने फांसी लगा ली थी। पुलिस ने श्रवणसिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। बुधवार को श्रवणसिंह ने कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इसी प्रकार 20 लीटर जहरीली शराब के साथ भाटपचलाना पुलिस ने 14 सिंतबर को रमेश पुत्र गंगाराम चौधरी को गिरफ्तार किया था। बुधवार को रमेश ने भी जमानत के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।