14 ग्रीन अस्पतालों में कोविड-19 पॉजीटिव मरीजों का उपचार करने हेतु आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने के निर्देश
कलेक्टर ने एपिडेमिक डिसिज एक्ट एवं राज्य शासन के नोटिफिकेशन के तहत जारी किये आदेश
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उज्जैन जिले के कुल 14 ग्रीन हॉस्पिटल्स में कोविड पॉजीटिव मरीजों के लिये आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं, जहां पर कोरोना पॉजीटिव मरीजों को भर्ती कर उपचार किया जा सके। कलेक्टर ने उक्त आदेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005, एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 में प्रदत्त शक्तियों एवं अधिकारों का उपयोग करते हुए पूर्व के सभी आदेश अधिक्रमित करते हुए 14 ग्रीन अस्पतालों को उक्त आदेश का पालन करने के निर्देश दिये हैं। आदेश के तहत सभी 14 ग्रीन हॉस्पिटल में कुल 28 आईसीयू, 28 ऑक्सीजन बेड व 14 सामान्य बेड इस तरह कुल 70 बेड कोविड-19 पॉजीटिव मरीजों के उपचार हेतु आरक्षित करने के लिये कहा गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने पुष्पा मिशन, जेके नर्सिंग होम, देशमुख हॉस्पिटल, जीडी बिड़ला अस्पताल, चेरिटेबल हॉस्पिटल, एसएस हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल, पाटीदार अस्पताल, सहर्ष अस्पताल, सीएचएल अस्पताल, गुरूनानक अस्पताल, तेजनकर अस्पताल, बालाजी हॉस्पिटल एवं उज्जैन हार्ट हॉस्पिटल जिनकी कुल बेड क्षमता 1452 है, में प्रत्येक में कोरोना पॉजीटिव मरीजों हेतु दो आईसीयू, दो ऑक्सीजन बेड एवं एक सामान्य बेड इस तरह कुल पांच बेड कोरोना पॉजीटिव मरीजों के लिये आरक्षित करने के निर्देश दिये हैं।
कलेक्टर ने जारी किये गये आदेश में कहा है कि उक्त सभी अस्पताल आगामी तीन दिवस में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे तथा यहां भर्ती मरीज जो कोविड पॉजीटिव पाये गये हैं, उनका इलाज अस्पताल द्वारा निर्धारित भुगतान/फीस के आधार पर जो कि सम्बन्धित मरीज द्वारा देय होगा, उक्त अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में उपचार किया जायेगा। सभी 14 हॉस्पिटल्स जो कि कोविड-19 पॉजीटिव से भुगतान प्राप्त करने के आधार पर उपचार करेंगे, में निर्धारित आइसोलेशन वार्ड्स, बेड्स में अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियुक्त किये गये डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्टाफ की पृथक से ठहरने, खाने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश में कोविड-19 पॉजीटिव के उपचार के लिये जारी की गई एडवायजरी के अनुसार उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इस कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने आदेश जारी करने के साथ ही स्पष्ट किया है कि उक्त सभी 14 अस्पताल में आरक्षित किये गये बेड की यह संख्या न्यूनतम है। यदि कोई अस्पताल इससे अधिक संख्या में बेड कोविड हेतु आरक्षित करता है तो ऐसा करने के लिये वह स्वतंत्र होगा, किन्तु इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य होगी। कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 एवं द एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भादंवि की धारा 187, 188, 269, 270 एवं 271 व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जायेगी।