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जिले के तीन तहसील मुख्यालयों पर 4 नवीन आधार पंजीयन केन्द्र प्रारम्भ होंगे


 

उज्जैन | उज्जैन जिले के तीन तहसील मुख्यालयों पर एमपीएसईडीसी के अन्तर्गत चार नवीन आधार पंजीयन केन्द्र खोले जायेंगे। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलों के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। जिले की बड़नगर तहसील मुख्यालय में जनपद पंचायत माकड़ोन में तहसील कार्यालय, टप्पा बड़नगर में शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय खोब दरवाजा तथा उज्जैन में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग फ्रीगंज के कार्यालय में नवीन आधार पंजीयन केन्द्र रहेंगे। बड़नगर में जनपद पंचायत सीईओ तथा प्रधान अध्यापक शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय और माकड़ोन के लिये अपर तहसीलदार माकड़ोन तथा लोक निर्माण विभाग कार्यालय के नवीन आधार पंजीयन केन्द्र के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पर्यवेक्षण अधिकारी रहेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत जिले में तीन आधार पंजीयन केन्द्रों के स्थान परिवर्तन किये गये हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का केन्द्र अब कृषि उपज मंडी, शासकीय चिकित्सालय चरक भवन का नवीन केन्द्र कार्यालय झोन-2 नगर निगम एवं नागदा के शासकीय चिकित्सालय का आधार पंजीयन केन्द्र अब शासकीय कन्या उमावि जवाहर मार्ग नागदा रहेगा। आधार पंजीयन केन्द्र निम्न मुख्य शर्तों के अन्तर्गत संचालित होंगे। आधार ऑपरेटर द्वारा यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित शुल्क बायोमैट्रिक अपडेशन 100 रुपये, डेमोग्राफिक अपडेशन 50 रुपये एवं ई-आधार प्रिंट हेतु शुल्क 30 रुपये लिया जायेगा और नवीन पंजीयन एवं मेंडेटरी अपडेशन हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। आधार ऑपरेटर द्वारा शासकीय कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में ही आधार पंजीयन का कार्य किया जायेगा। ऑपरेटर द्वारा किसी प्रकार का अवकाश लेने पर उसकी सूचना पूर्व में पर्यवेक्षण अधिकारी एवं सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक को देना अनिवार्य होगा। ऑपरेटर द्वारा जिस शासकीय कार्यालय में कार्य किया जा रहा है, उस कार्यालय द्वारा ऑपरेटर को न्यूनतम 10 गुणा 10 फीट का स्थान नि:शुल्क प्रदाय करना होगा। आधार उपकरण के संचालन हेतु विद्युत देयक एवं इंटरनेट देयक ऑपरेटर द्वारा देय होगा और ऑपरेटर द्वारा स्थान का किराया देय नहीं होगा। ऑपरेटर द्वारा नियम का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा ऑपरेटर के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक को अपनी तहसील के आधार पंजीयन केन्द्रों की ऑडिट रिपोर्ट माह में दो बार प्रस्तुत करना होगी।

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