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गौंण खनिज के अवैध परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार करने वाले



8 व्यक्तियों पर 2 लाख 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया, डम्पर राजसात
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से मप्र गौंण खनिज अधिनियम-1996 के नियम-53(2)(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आठ प्रकरणों में उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध दो लाख 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है तथा दो व्यक्तियों के डम्पर राजसात करने के आदेश पारित किये हैं।
    जिला खनिज अधिकारी सुश्री रश्मि पाण्डे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर द्वारा नेहरू नगर इन्दौर निवासी देवेन्द्रसिंह परिहार का डम्पर क्रमांक एमपी09जीएफ-5095 मुरम के अवैध परिवहन करने के लिये तथा आगर रोड उज्जैन निवासी राधेश्याम का डम्पर क्रमांक एमपी13जीए-775 रेत, चूरी व स्टोन सेंड के अवैध परिवहन करने के कारण राजसात करने के आदेश जारी किये गये हैं। इसी तरह रेत के अवैध उत्खनन करने पर ग्राम पंवासा निवासी ओम पिता रघुनाथ पर एक लाख रुपये, ग्राम दुबली महिदपुर निवासी दिलीप पिता देवसिंह पर 25 हजार रुपये, 12 पत्थर महिदपुर निवासी सलीम पिता शहजाद पर 25 हजार रुपये, अब्दुल पिता उल्मान शाह पर 25 हजार रुपये, गणपत पिता भागीरथ पर 25 हजार रुपये, छोटू पिता बालूजी बंजारा ग्राम बलाईखेड़ा महिदपुर पर 25 हजार रुपये, ग्राम डेलचीखुर्द महिदपुर निवासी दिनेश पिता रामलाल पर 25 हजार रुपये तथा ग्राम हरबाखेड़ी महिदपुर निवासी प्रकाशचंद्र पिता मोहनलाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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