आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित करने वाले अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत निरस्त
न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01. संजुबाई उर्फ संगीताबाई पति भरत सिर्वी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बिरियाखेड़ी तह. बड़नगर जिला उज्जैन 02. राधाबाई पति रमेश उम्र 38 वर्ष, निवासी ग्राम गंधर्वतलाई तह. बड़नगर जिला उज्जैन 03. कनीराम पिता नारायण उम्र 55 वर्ष, 04 भरतलाल उर्फ भरत पिता कनीराम उम्र 38 वर्ष, निवासीगण ग्राम बिरियाखेडी तह. बड़नगर 05. रमेश पिता नृसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम गंधर्वतलाई तह. बड़नगर जिला उज्जैन का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि दिनांक 23.07.2019 को थाना बड़नगर के उ.नि जितेन्द्र पाटीदार द्वारा मृतक दीपक सिर्वी की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम कर जॉच की गई जिसके अनुसार मृतक दीपक को उसके नाना बगदीराम द्वारा पांच बीघा जमीन दीपक के नाम करने की बात को लेकर आरोपीगण रमेश, भरत, कनीराम उर्फ कन्हैयालाल, राधाबाई तथा संजु उर्फ संगीताबाई द्वारा परेशान व प्रताड़ित किये जाने से मृतक दीपक द्वारा आत्महत्या की गई है। मृतक दीपक द्वारा मृत्यु के पूर्व एक विडियो बनाया था जो मृतक के मोबाइल में था, उस वीडियो की सी.डी. जप्त की गई है। वीडियो में मृतक दीपक द्वारा उसकी दोनो मौसी राधाबाई एवं संजुबाई तथा दोनो मौसा भरत व रमेश तथा भरत के पिता कनीराम द्वारा मृतक के नाना बगदीराम द्वारा मृतक दीपक के नाम से जमीन करने की बात को लेकर उसे परेशान व प्रताड़ित करना उक्त वीडियो में बताया है।
पुलिस थाना बड़नगर द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्केे से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत निरस्त किया गया। प्रकरण में पैरवीकर्ता श्री कलीम खान, एजीपी तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गयी।