कोरोना जंग के बाद वापस लोटी उज्जैन में रौनक
कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए विगत दिनों जिले में कर्फ्यू एवं लॉकडाउन लागू किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त आदेश में संशोधन करते हुए उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में कंटेनमेंट एरिया के बाहर स्थित सभी शॉपिंग माल्स को प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 7 बजे तक शर्तों के अधीन 7 जुलाई से खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं। अनुमति केवल शॉपिंग माल्स खोलने की दी गई है। शॉपिंग माल्स में स्थित सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पुल्स, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, गेमझोन और इससे मिलते-जुलते सभी स्थानों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। उक्त आदेश 6 जुलाई को जारी कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा संकट उन लोगो पर आएगा जो शहर में इन बाकी संस्थानों में काम करते है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या लम्बे वक्त से बेरोजगारी की है वही मॉल्स में उन संस्थानों के किरायों को लेकर भी विवाद सामने आएंगे .