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मन्दिर, गुरूद्वारा, चर्च, दुकानों, मिठाई एवं नमकीन शॉप्स द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये किये जाने वाले उपाय


उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये विगत दिनों उज्जैन नगर निगम क्षेत्र एवं जिले में कर्फ्यू तथा लॉकडाउन लागू किया था। गत एक जून से लेकर 8 जून तक कलेक्टर द्वारा समय-समय पर भगवान महाकालेश्वर मन्दिर, कालभैरव मन्दिर, कैथोलिक चर्च, ज़ामा मस्ज़िद, विभिन्न दुकानें खोलने एवं नमकीन तथा मिठाई की दुकानों को विभिन्न शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
    कलेक्टर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये उक्त संस्थानों एवं दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिये हैं। निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्ति आपस में छह फीट की दूरी रखें, चेहरे को मास्क, फेस कवर से ढांकना अनिवार्य किया गया है। साबुन से हाथ धोने के लिये पानी एवं साबुन की व्यवस्था करने, यथासंभव अल्कोहलयुक्त सेनीटाइजर की व्यवस्था करने के लिये कहा गया है। आमजन से अनुरोध किया गया है कि वे श्वसन सम्बन्धित विभिन्न कायदों का कड़ाई से पालन करें। छींकते, खांसते समय मुंह को रूमाल, टिशू पेपर, कोहनी से ढंकें। टिशू पेपर का उपयोग किया जाता है तो उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। सभी को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। उक्त सभी संस्थाओं के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाये। धार्मिक संस्थान के परिसरों में सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर ही व्यक्ति को प्रवेश दिया जाये। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिये कतार की लाईन में गोले बनाये जायें। दर्शनार्थियों को मूर्ति, धाार्मिक ग्रंथ आदि स्पर्श करने की अनुमति न दी जाये। रेलिंग का स्पर्श न करने की सलाह भी दी गई है। इसी प्रकार प्रार्थना के लिये जाजम न बिछाई जाये। अभिवादन के लिये एक-दूसरे का स्पर्श न किया जाये। कर्मचारियों एवं आगन्तुकों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेस कवर, ग्लब्स का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित किया जाये।
    विभिन्न होटल संचालकों को कहा गया है कि वे आगमन एवं निष्कासन के लिये अलग-अलग द्वार का उपयोग करें। अतिथियों के लिये एवं सामान ले जाने के लिये भी अलग व्यवस्था की जाये, जिसमें फिजिकल डिस्टेंस छह फीट की दूरी बनाना आवश्यक है। इसी तरह एलीवेटर से चढ़ते-उतरते वक्त व्यक्तियों की संख्या सीमित हो। होटल प्रबंधन को अतिथियों के लगेज कमरे में भेजने से पहले संक्रमणमुक्त करने की सलाह दी गई है। अतिथियों को सलाह दी गई है कि वे कंटेनमेंट एरिया में न जाये। रूम सर्विसेस के लिये अतिथियों द्वारा इंटरकॉम का उपयोग कर सर्विसेस प्राप्त की जाये। सभी होटल्स को खेलकूद के स्थान को बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं। होटल्स को निर्देशित किया गया है कि विवाह सम्बन्धी कार्यक्रम होटल परिसर में इस शर्त पर किये जा सकेंगे कि उक्त विवाह में वर पक्ष से 25 एवं वधू पक्ष से 25 इस प्रकार कुल 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मिलित न हों। उक्त शर्त के पालन पर पृथक से विवाह हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
    नमकीन एवं मिठाई की दुकानों को कहा गया है कि वे उक्त सामग्री का निर्माण अपने प्रतिष्ठान के आन्तरिक भाग में करें। बाहर खुले में भट्टी का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। अन्य खाद्य सामग्री जिनमें समोसा, कचोरी, पोहा, चाय, जलेबी, खमण, फाफड़े आदि शामिल हैं, का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ग्राहकों का प्रतिष्ठान पर नमकीन व मिठाई का उपभोग करना प्रतिबंधित किया गया है।

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