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जिले में रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित



जिला दण्डाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा जिले में जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जान-माल को सुरक्षित रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् आगर-मालवा जिले में समस्त गतिविधियों को रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
       जारी आदेशानुसार उक्त प्रतिबंध अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर रहेगा। साथ ही जिले में बाहर का व्यक्ति या जिले का व्यक्ति जो जिले के बाहर से आकर रूकता है अथवा निवास करता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में संबंधित एसडीएम को करना होगी। आदेश 04 जून से 30 जून तक की अवधि में जिले में प्रभावशील रहेगा। उक्त अवधि में आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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