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रिवाइज्ड गाईन लाइन के अनुसार बाजार खोलने की व्यवस्था एवं शर्तों के अधीन गतिविधियां प्रारम्भ करने का आदेश जारी


उज्जैन | कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में विगत दिनों धारा-144 के अन्तर्गत कर्फ्यू लगाकर इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किये गये थे। मप्र शासन गृह विभाग के 31 मई को जारी आदेश अनुसार कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी गई है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने रेड झोन में शामिल उज्जैन जिले में रिवाइज्ड गाईन लाइन के अनुक्रम में उज्जैन नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न शर्तों के अधीन गतिविधियां प्रारम्भ करने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार-

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