अनलॉक हुआ उज्जैन, शहर में ये खुला, ये रहेगा बंद
उज्जैन. दो दिन तक बाजार खोलने के प्रयोग के बाद प्रशासन ने सोमवार को पूरे शहर में मंगलवार से 50 फीसदी दुकानें रोज खोलने के आदेश दे दिए हैं। एक दिन लेफ्ट साइड और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जा सकेंगी। दुकानदारों पर निगरानी के लिए निगम और पुलिस के स्क्वाड तैनात होंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। होटल, रेसटोरेंट, मिठाई, नमकीन दुकानों से होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। सब्जी मंडियां बंद रहेगी तथा ठेलों से सब्जी और फल बेच सकेंगे। शहर में निजी निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएंगे। निर्माण सामग्री लाने ले जाने की अनुमति होगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता से खोले जाएंगे। वीडी क्लॉथ मार्केट थोक विक्रय के लिए खोला जाएगा, खैरची बिक्री नहीं होगी। मॉल, सुपर मार्केट बंद रहेंगे, केवल होम डिलीवरी कर सकेंगे। शहर में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल, आटा चक्की, चश्मे की दुकानें, निजी क्लीनिक, पेट्रोल पंप पहले की तरह खोले जा सकेंगे।
दुकानों का समय तय
दूध डेयरी, पार्लर- सुबह 7 से 11 तथा शाम 4 से 6.30 बजे तक
मोहल्लों की एकल दुकानें- सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक
खाद,बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण- सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक
वीडी क्लॉथ मार्केट- थोक विक्रय सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक
शासकीय व गैर सरकारी कार्यालय- सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक
यह होम डिलीवरी : होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई, नमकीन- सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक
मंडी में सिर्फ नीलामी, ठेले घूम सकेंगे
फल एवं सब्जी की थोक नीलामी चिमनगंज मंडी और मक्सीरोड स्थित जाल सेवा मैदान में सुबह 7 से 11 बजे तक होगी। इनका खेरची विक्रय ठेलों से कॉलोनियों, बस्तियों में किया जा सकेगा। ठेले कहीं भी खड़े नहीं रहेंगे।
दुकान में 5 से ज्यादा लोग नहीं
कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। जिन दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है उनमें एक समय में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। दुकानदार मास्क, सैनिटाइजर, हेंडवाश का उपयोग करेंगे। दुकान में ग्राहकों के लिए इनका उपयोग करने का बैनर लगाएंगे।
सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पॉ
सुबह 10 से शाम 5.30 बजे तक खुले रहेंगे। इनमें बुखार, सर्दी, गले में खराश के मरीजों को प्रवेश नहीं देंगे। प्रवेश के पहले ग्राहक को हाथ सैनिटाइज कराएंगे। केश शिल्पी और स्टॉफ फेस मास्क, हेड कवर, एप्रीन उपयोग करेंगे। हर ग्राहक के लिए अलग तौलिया उपयोग होगा। सभी औजार एक बार उपयोग के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। प्रत्येक हेयर कट के बाद स्टॉफ को हाथ सैनिटाइज करना होंगे। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिप्ट, लाउंज, सीढ़ियों, हैंडल्स को डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।
बाजार में निगरानी, थूकने पर जुर्माना...
बाजार में दुकानदारों पर निगरानी के लिए निगम व प्रशासन का दल रहेगा। दिए गए आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। सार्वजनिक स्थान पर तंबाखू, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित है। थूकने पर 1000 रुपए जुर्माना किया जाएगा।
100 गांवों के लिए भी छूट, दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहक दिखे तो कार्रवाई
तहसील उज्जैन ग्रामीण में 100 गांव आते हैं। इस तहसील के लिए सरकार की नई गाइड लाइन के अनुसार लॉकडाउन में क्या छूट रहेगी और किन गतिविधियों पर पाबंदी होगी। इस संबंध में तहसीलदार जगदीश मेहरा ने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत कपड़े, जूते-चप्पल, स्टेशनरी, किताब, चश्में की दुकानें प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुली रखने की छूट दी हैं। अन्य प्रतिष्ठानों को भी इसी तरह छूट दी हैं। वहीं आदेश में ये स्पष्ट किया सोशल डिस्टेंस के लिए व्यापारियों को दुकानों के बाहर आॅइल पेंट से गोले बनवाने होंगे। पांच से अधिक व्यक्ति को एक वक्त पर एकत्रित नहीं होने देना होगा। नियम का उल्लंघन पाए जाने पर व्यापारी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
ये रहेगा दुकानों का समय
{ किराना, ग्रोसरी, खाद-बीज व कृषि उत्पादन से जुड़ी दुकानें, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक। { दूध-मिल्क पार्लर व डेयरी रोजाना सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक। { सब्जी-फल तय स्थानों पर, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक। सब्जी मंडी में नीलामी प्रतिबंधित रहेगी। { इलेक्ट्राॅनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, मोबाइल, जनरल स्टोर्स, बेकरी, सोमवार व गुरुवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। { कपड़े, जूते-चप्पल, स्टेशनरी, किताब, चश्में की दुकानें, मंगलवार एवं शुक्रवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। { सीमेंट, सरिया, आॅटोपार्टस, सराफा,
बर्तन, कास्मेटिक, बुधवार एवं शनिवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
ये बंद रहेंगे
{शासकीय व निजी स्कूल, कोचिंग क्लासेस, आंगनवाड़ी, मदरसा, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिसोर्ट, लॉज, रेस्ट हाउस, हॉस्टल, निजी मेरिज गार्डन।
{हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी व मसाज पार्लर, स्पा सेंटर जिम, पान-तंबाकू-सिगरेट-गुटखा की दुकानें, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, आडिटोरियम, असेम्बली हॉल, सभी सामाजिक-राजनीतिक-स्पोर्ट्स-मनोरंजन-शैक्षणिक-सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल व धार्मिक कार्यक्रम-मेल, नदियों के घाट, सामूहिक स्नान एवं धार्मिक क्रियाकलाप।