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12 कंटेनमेंट एरिया घोषित


उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट की धारा 71(1) एवं 72(2) के तहत उज्जैन शहर के चिन्तामन रोड स्थित सान्दीपनि गुरूकुल आश्रम के आरूणी छात्रावास, सिंहपुरी में श्री जीवनलाल दिसावल के मकान से श्री सतीश भावसार के मकान तक, चन्द्रशेखर आजाद मार्ग महाकाल क्षेत्र में श्री राजू जायसवाल के मकान से श्री अनूप मूले के मकान तक, गरीब नवाज़ कॉलोनी में श्री युनूस खान के मकान से लियाक भाई के मकान तक, घी गली नयापुरा में श्री मुकेश सोनी के मकान से श्री अशोक जैन के मकान तक, धनकुट्टा मोहल्ला में श्री भूरेसिंह सोलंकी के मकान से लक्ष्मीनारायण सोलंकी के मकान तक, प्रकाश नगर नीलगंगा थाना क्षेत्र में श्री महेन्द्रसिंह बिसेन के मकान से श्री जितेन्द्र निर्मल के मकान तक, कतिया बाखल में श्री ओमप्रकाश कतिया के मकान से बाबा रामदेव के मन्दिर तक, आर्य समाज मार्ग मालीपुरा में श्री जेठालाल हीरजीभाई की दुकान से अरूण इंटरप्राइजेस तक, आर्य समाज मार्ग पर श्री राजेन्द्र नागर के मकान के पिछले हिस्से से श्री मोहनलाल वर्मा के घर तक, अंबर कॉलोनी नीलगंगा क्षेत्र में श्री राजेन्द्र पाठक के मकान से श्री राजेश जाटव व राजू यादव के मकान तक, महिदपुर में वार्ड-18 शफी कॉलोनी क्षेत्र में रॉयल कान्वेंट स्कूल के पीछे वाली गली, इसी गली में श्री पटेल के मकान वाली गली को कंटेंनमेंट एरिया (कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्र) घोषित कर दिया है। प्रत्येक कंटेनमेंट एरिया के लिये इंसीडेंट कमांडर पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम के अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम क्वारेंटाईन में रहना होगा। एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आरआरपी जिसके अन्तर्गत एक फिजिशियन, एक पैथालॉजिस्ट, एपीडिमियोलॉजिस्ट, माइक्रो बायोलॉजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना एवं मोबाइल युनिट जिसके अन्तर्गत एक मेडिकल आफिसर, एक पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन एवं डाक्यूमेंटेशन का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाइंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्रीनिंग की जायेगी। समस्त संक्रमण के पॉजीटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम क्वारेंटाईन कराया जाना अतिआवश्यक होगा, जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके। आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही की जायेगी। नगर निगम के झोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनीटाइजेशन किया जायेगा।

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