महिदपुर के मंडी प्रांगण में कोविड-19 के बचाव के साथ किसानों की उपज विक्रय के सम्बन्ध में निर्देश जारी
उज्जैन | महिदपुर के मंडी प्रांगण में कोविड-19 के बचाव के साथ प्रथम चरण में किसानों की कृषि उपज गेहूं एवं अन्य जीन्स विक्रय के सम्बन्ध में महिदपुर की ग्राम पंचायत डेलचीखुर्द, कंथारिया, सेमल्या, बणी, निपानियाबदर, ढाबलासिया, रणायरापीर एवं घाटपिपल्या के प्रधान, सचिव और रोजगार सहायक को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इनके अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के किसानों की कृषि उपज गेहूं के अलावा अन्य जीन्सों को अलग-अलग ट्रॉली में पृथक से शुक्रवार 22 मई को प्रात: 9 बजे से विक्रय की जायेंगी। गौरतलब है कि ढेरी में नीलामी नहीं की जायेगी।
कृषि उपज मंडी सचिव ने उक्त सभी ग्रामों के किसानों से अपील की जाती है कि प्रात: 6 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ही मंडी प्रांगण में आये कृषि उपज विक्रय के वाहनों को प्रात: 6 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक ही प्रवेश दिया जायेगा। किसान ट्रॉली में एक कृषक का ही माल लायें तथा एक ट्रॉली में एक ही जीन्स लायें। गेहूं व अन्य जीन्स अलग-अलग ट्रॉली में एवं कृषि उपज को ट्रॉली में खुला हुआ लायें और असुविधा से बचें। एक ट्रॉली में एक ड्रायवर एवं एक कृषक को ही प्रवेश दिया जायेगा। बच्चे, बुजुर्ग एवं अस्वस्थ व्यक्ति का मंडी प्रांगण में आना वर्जित है।
उक्त ग्राम पंचायतों के समस्त सचिव व रोजगार सहायक को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपनी पंचायत के अन्तर्गत ग्रामों के कृषकों को आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति और मास्क लगाने के लिये आवश्यक रूप से तथा गेहूं की ट्रॉली में अन्य जीन्स रखकर नहीं लाने हेतु एवं अन्य जीन्स अलग वाहनों में रखकर लाये जाने हेतु डोंडी पिटवाकर सूचित करें।