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कमिश्नर ने लगातार कार्य से अनुपस्थित रहने पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को किया निलम्बित


उज्जैन | उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने गत 21 मार्च से अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा अनुबंधित शासकीय वाहन बिना पूर्व अनुमति के अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर भोपाल में अपने पास रखने पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन श्री आरके श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर द्वारा तत्सम्बन्ध में कमिश्नर को प्रतिवेदन भिजवाया गया था। उल्लेखनीय है कि श्री श्रीवास्तव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित होने वाली प्रति गुरूवार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं। वर्तमान में कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आवश्यक निरोधक उपाय को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारमूलक कार्यों को प्रारम्भ कराया गया है और श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया है, किन्तु श्री श्रीवास्तव के लगातार मुख्यालय से बाहर रहने के कारण श्रमिकों को रोजगार दिलाया जाना बाधित हुआ है। अत: श्री श्रीवास्तव के उक्त अनियमित कृत्य मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3(1,2,3) के विपरीत होकर कदाचार की श्रेणी में आते हैं। अत: कमिश्नर श्री शर्मा ने श्री श्रीवास्तव को सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9(1)(क) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि के दौरान श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उज्जैन मण्डल रहेगा और वे बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। कमिश्नर श्री शर्मा ने कार्यपालन यंत्री का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्री सुनील शर्मा को सौंपा है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

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