उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा
शर्तों के अधीन कुछ गतिविधियों के प्रारम्भ करने की अनुमति जारी
उज्जैन | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने विगत दिनों कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु उज्जैन जिले की सीमा के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत लॉकडान के आदेश जारी किये गये थे। उक्त लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। भारत सरकार द्वारा जारी की गई नवीन गाईड लाइन के अनुसार उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में (नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत शामिल नहीं) में दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत कुछ गतिविधियां शर्तों के अधीन प्रारम्भ करने के निर्देश दिये हैं। शेष गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी।
शर्तों के अधीन प्रारम्भ की जाने वाली गतिविधियां
सभी कृषि उपज मंडी, किराना, कृषि उत्पाद, रिपेयरिंग तथा अन्य दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोली जायेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यीय मार्ग पर ढाबे खोलने की अनुमति सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा पृथक से दी जायेगी। विवाह कार्यक्रम में वर एवं वधू प्रत्येक पक्ष से केवल 15-15 व्यक्ति इस प्रकार कुल 30 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। शवयात्रा में कुल 10 व्यक्तियों को सम्मिलित रहने की अनुमति रहेगी। प्रारम्भ की जाने वाली गतिविधियों के लिये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक समस्त वस्तुएं जिनमें मास्क, सेनीटाइजर, हाथ धोने के साबुन, हैण्डवाश आदि की उपलब्ध सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
सभी सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यस्थलों पर सर्वसम्बन्धितों को फेसमास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है। गुटखा, तंबाकू, शराब आदि का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने हेतु सभी को प्रोत्साहित किया जाना अनिवार्य होगा। न्यूनतम आवश्यक संख्या में कर्मचारियों/श्रमिकों से कार्य लिया जा सकेगा तथा यदि कर्मचारी/श्रमिक वाहन से लाये जाते हैं तो वाहन को असंक्रमित किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के लिये चिकित्सा प्रदान करने वाले नजदीकी अस्पताल की जानकारी कार्यस्थल पर रखा जाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति संक्रमण से प्रभावित होता है तो इसकी सूचना तत्काल शासन को दी जाये। सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करना, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि का लेकर चलना प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्था या कोरोना से सम्बन्धित झूठी अफवाह, आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट आदि पोस्ट किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रामीण क्षेत्र में जो गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी
सार्वजनिक परिवहन के समस्त साधन, साप्ताहिक हाट बाजार मेले, धार्मिक स्थलों में पूजा, प्रार्थना एवं नमाज़। उपासना स्थलों को खोलने, बन्द करने तथा आरती/उपासना हेतु केवल सम्बन्धित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, क्रीड़ा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन एवं अन्य सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, सभा, जुलूस, रैली, डीजे एवं तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग आदि बन्द रहेगा। पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री का उपयोग, सलून एवं स्पा आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सड़क, रोड, रास्ता, हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करना, किसी व्यक्ति या समूह द्वारा धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि का लेकर चलना प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्था या कोरोना से सम्बन्धित झूठी अफवाह, आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट आदि पोस्ट किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया वाहन के लिये चालक के अतिरिक्त एक व्यक्ति, तीनपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति एवं चारपहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त तीन व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा।