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अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दस्तावेजों के परीक्षण हेतु अधिकृत


 

उज्जैन | जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमएल मारू ने बताया कि राज्य शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं दलहन, तिलहन (चना, मसूर एवं सरसों) उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त वेयर हाऊस से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों के भण्डारण सम्बन्धी, लेखों, रिकार्ड एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मप्र कृषि गोदाम नियम-1961 के नियम-33(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है एवं परीक्षण अवधि तक गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों (कृषकों के भण्डारित गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों को छोड़कर) की निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अतिआवश्यक होने पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से उक्त भण्डारित स्कंध की निकासी की जा सकेगी।

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