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सार्वजनिक स्थलों पर थूकना हुआ प्रतिबंधित


थूकने वालों से 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड लिया जायेगा
उज्जैन | मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक महामारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने संक्रमण के नियंत्रण हेतु मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम-1956 की धारा-418-ए तथा 426-ए एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम-1961 की धारा-346 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उस व्यक्ति को एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री संजय दुबे ने इस आशय का आदेश जारी कर स्थानीय नगरीय निकाय आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को अधिकृत किया है।

 

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