सांसद और विधायक के विशेष प्रयासों से अब राशन लेते समय बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं
उज्जैन | उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री अनिल फिरोजिया और उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस जैन के विशेष प्रयासों से अब पात्र हितग्राहियों को राशन प्राप्त करते समय बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में कोविड-19 के फैलाव को रोकने और सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से खाद्यान्न सुलभता से वितरण हेतु पात्र हितग्राहियों को बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के ही पीओएस मशीन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा।
ज्ञात हो कि पूर्व में प्रसारित आदेश में उल्लेखित शर्त में समस्त पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) की बाध्यता थी जिससे की संक्रमण फैलने की संभावना थी। उक्त स्थिति से सांसद श्री फिरोजिया ने केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मंत्री श्री रामविलास पासवान को स्थिति से अवगत कराते हुए बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट प्रदान करने हेतु आग्रह किया था। इस पर मंत्री श्री पासवान द्वारा सहमति दी गई। उज्जैन उत्तर के विधायक श्री पारस जैन द्वारा मुख्यमंत्री श्री चौहान से चर्चा कर प्रदेश में यह व्यवस्था लागू करवाने के तत्काल खाद्य विभाग को आदेश प्रसारित करने का आग्रह किया गया था।
इसी क्रम में शुक्रवार 24 अप्रैल को संचालक खाद्य नागरीक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा आदेश जारी कर समस्त पात्र हितग्राहियों को बायोमेट्रिक सत्यापन से छूट देते हुए पीओएस मशीन द्वारा खाद्यान्न वितरण सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में परिवार आईडी/आधार नंबर दर्ज कर परिवार विवरण अनुसार किया जाएगा। साथ ही खाद्यान्न वितरण पश्चात पात्र हितग्राही को पावती की रसीद भी दी जाएगी।