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कमिश्नर ने कोरोना ड्यूटी आदेश का पालन न करने एवं कर्त्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने पर परियोजना अधिकारी को किया निलम्बित


 

उज्जैन | उज्जैन संभाग कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने कोरोना ड्यूटी आदेश का पालन न करने एवं अपने कर्त्तव्य स्थल से लगातार अनुपस्थित रहने पर शाजापुर के परियोजना अधिकारी (उपायुक्त विकास) श्री विनोद कुमार चौहान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि के दौरान श्री चौहान का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला शाजापुर रहेगा और वे बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इन्हें निलम्बनकाल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
    उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु एवं जनपद पंचायतों तथा अन्य संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर वरिष्ठ कार्यालय भोपाल को भेजने हेतु परियोजना अधिकारी श्री विनोद कुमार चौहान को नोडल अधिकारी नियुक्त किया था, किन्तु श्री चौहान अपने कर्त्तव्य स्थल से 24 मार्च से लगातार अनुपस्थित हैं। जिले की अन्य जनपद पंचायत, शुजालपुर के ग्राम जामनेर एवं जनपद पंचायत बड़ोदिया के ग्राम मोचीखेड़ी में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पॉजीटिव व्यक्ति पाये गये हैं। श्री चौहान द्वारा उक्त गंभीर परिस्थिति में भी कार्य के प्रति लापरवाही बरती जा रही थी। साथ ही शासकीय आदेश की अवहेलना भी की जा रही थी। इसके कारण उन्हें सूचना-पत्र भी जारी किया गया था, किन्तु श्री चौहान अपने कर्त्तव्य स्थल पर फिर भी उपस्थित नहीं हुए और न ही सूचना-पत्रों का कोई जवाब दिया।
    कलेक्टर शाजापुर के प्रस्ताव अनुसार कमिश्नर श्री आनन्द कुमार शर्मा ने परियोजना अधिकारी श्री विनोद कुमार चौहान को मप्र सिविल सेवा नियम-1966 के नियम-9(1)(क) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

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