वस्तुओं के परिवहन में लगे खाली ट्रकों को न रोका जाये
प्रमुख सचिव गृह ने जारी किये निर्देश
उज्जैन | प्रमुख सचिव गृह विभाग मप्र शासन श्री एसएन मिश्रा ने प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर्स के लिये निर्देश जारी किये हैं कि खाली ट्रक जो कि कारखानों एवं गोदामों से सामान भरने के लिये जा रहे हैं, उन्हें न रोका जाये। यह देखने में आ रहा है कि खाली ट्रक जो कि कारखानों, गोदामों से सामान भरने के लिये जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, जबकि सामान से भरे ट्रकों को अनुमति दी जा रही है। इस प्रकार इन ट्रकों के ड्रायवरों को घर से ट्रकों के पार्किंग स्थल तक उनकी कंपनी के परिचय-पत्र दिखाने पर भी जाने में कठिनाई हो रही है। प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किये कि वस्तुओं के परिवहन में लगे खाली ट्रकों को नहीं रोका जाये, ताकि उनका परिवहन सुचारू रूप से हो सके। साथ ही इन ट्रकों के ड्रायवरों को भी कंपनी द्वारा जारी परिचय-पत्र दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाये। प्रमुख सचिव ने बताया कि यह बात भी शासन के ध्यान में लाई गई है कि ई-कॉमर्स एवं लॉजिस्टिक कंपनियां जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स आदि को अपने माल के परिवहन हेतु अलग-अलग जिलों से पृथक-पृथक पास लेना पड़ रहा है, जिससे उनको वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रखने में कठिनाई महसूस हो रही है। ई-कॉमर्स लॉजिस्टिकल कंपनियों को पूरे राज्य हेतु मान्य पास जारी करने हेतु प्रबंध निदेशक मप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।