कलेक्टर श्री मिश्र ने साल 2019 की अन्तिम जनसुनवाई में 80 से अधिक आवेदनों पर कार्यवाही के निर्देश दिये
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, एडीएम डॉ.आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, श्री जीएस डाबर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मंगलवार को बृहस्पति भवन में साल 2019 की अन्तिम जनसुनवाई में आये 80 से अधिक आवेदनों पर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
खाचरौद निवासी शंभूसिंह सोलंकी पिता कालूराम ने आवेदन दिया कि खाचरौद की ग्राम पंचायत बटलावदी में सरपंच और सचिव द्वारा बिना निर्माण कार्य कराये मूल्यांकन से अधिक राशि आहरित कर ली गई है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत खाचरौद को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये।
देवास रोड निवासी शिला सोलंकी पति विकास ने आवेदन दिया कि उन्होंने सन 2015 में एक कॉलोनाइजर द्वारा देवास रोड स्थित कॉलोनी में मकान क्रय किया था। मकान निर्माण के लिये उन्होंने बिल्डर को पूरी राशि अदा कर दी थी, परन्तु अब तक उनका मकान पूरा नहीं बनाया गया है। इसके अलावा एग्रीमेंट के अनुसार बिल्डर द्वारा मकान में ट्यूबवेल खुदवाने का काम भी नहीं किया गया है। बिल्डर द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, अत: सम्बन्धित बिल्डर के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस पर कलेक्टर श्री मिश्र ने नगर निगम आयुक्त के कॉलोनी सेल के अधिकारी को मामले की जांच करने के निर्देश दिये।
उज्जैन निवासी मनोहर कुमावत पिता इंदर कुमावत ने आवेदन देकर शिकायत की कि वे जहां रहते हैं, वहां स्थानीय बिल्डर द्वारा उनके घर पर आवागमन का मार्ग बन्द कर दिया गया है तथा उस पर दीवार बना दी है, जिस वजह से उन्हें अपने घर से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। इस पर नगर निगम आयुक्त को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
आगर रोड निवासी संगीता सूर्यवंशी पति स्व.तुलसीराम ने आवेदन दिया कि उनके पति की तीन माह पहले मजदूरी करने के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रार्थिया की तीन बेटियां हैं। वर्तमान में प्रार्थिया का आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिस वजह से उन्हें जीवन निर्वाह में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, अत: उनका बीपीएल कार्ड बनवाया जाये, ताकि शासन की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। इस पर एसडीएम उज्जैन शहर को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
चिमनगंज मंडी निवासी शारदा जोशी पति स्व.सूरज जोशी ने आवेदन दिया कि उनके पति द्वारा निजी फायनेंस कंपनी से जीवन बीमा करवाया गया था। कुछ माह पहले उनके पति की मृत्यु हो चुकी है, परन्तु सम्बन्धित फायनेंस कंपनी द्वारा उनके खाते में बीमे की राशि का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रार्थिया को बहुत परेशानी हो रही है। इस पर सम्बन्धित कंपनी के प्रबंधक को तत्काल बीमे की राशि प्रार्थिया के खाते में जमा करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये।
शंकरपुर निवासी पवनबाई पति राजेश कटारिया ने आवेदन दिया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत फार्म सम्बन्धित निकाय में जमा कराया था, परन्तु आज तक उन्हें योजना के अन्तर्गत पात्रता होते हुए भी मकान निर्माण कर नहीं दिया जा रहा है। इस पर आयुक्त नगर निगम को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
तराना निवासी रमेशचन्द्र पिता कालूराम ने आवेदन दिया कि उनके गांव में कृषि भूमि पर आने-जाने के रास्ते पर कुछ अन्य दबंग लोगों द्वारा कांटेदार झाड़ियां डालकर रास्ता बन्द कर दिया गया है तथा स्थानीय सरपंच और सचिव से भी झूठी शिकायत कर दी है। प्रार्थी को मार्ग अवरूद्ध होने के कारण अत्यन्त परेशानी हो रही है। गांव के सरपंच और पटवारी के समक्ष भी उन्होंने समस्या के हल के लिये आवेदन दिया था, परन्तु अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर तहसीलदार तराना को उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
कायथा तहसील तराना निवासी मांगीलाल पिता सिद्धनाथ ने आवेदन दिया कि उनके गांव में सरपंच की सीट अजजा वर्ग के लिये आरक्षित है, परन्तु पंचायत के सचिव द्वारा सरपंच के उम्मीदवार हेतु दो फर्जी नामों को जुड़वाया गया है। इस पर एसडीएम तराना को अगले सात दिनों की समयावधि में पूरे मामले की जांच करने के लिये कहा गया है।
पंवासा निवासी रानी अहमद पति शहीद अहमद ने आवेदन दिया कि वर्तमान में उनका कोई स्थाई निवास नहीं है। वे अत्यन्त गरीब परिवार से हैं, अत: उन्हें आवास योजना के अन्तर्गत रहने के लिये मकान दिलवाया जाये। इस पर नगर निगम के झोनल अधिकारी को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
सांईधाम कॉलोनी निवासी जैतूनबी पति अब्दुल शहीद ने आवेदन दिया कि गांधी नगर इलाके में उनके स्वामित्व का एक भूखण्ड है, जिसके सामने कुछ स्थानीय दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया है तथा उनके भूखण्ड पर भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से प्रार्थिया को बहुत परेशानी हो रही है। इस पर आयुक्त नगर पालिक निगम को मामले की जांच करने के लिये कहा गया।
ग्राम बमनापाती तहसील बड़नगर निवासी हेमकुंवर पति मांगीलाल ने आवेदन देकर शिकायत की कि उनके पति मजदूरी करते थे। आज से छह माह पहले उनका देहान्त हो गया है। प्रार्थिया का मुख्यमंत्री संबल योजना के अन्तर्गत पंजीयन था, परन्तु प्रार्थिया के पति की मृत्यु के छह माह बित जाने के बावजूद उन्हें अन्त्येष्टि सहायता और संबल योजना की सहायता राशि नहीं मिल पाई है। उनके गांव के पंचायत सचिव द्वारा व्यर्थ ही उनके प्रकरण में विलम्ब किया जा रहा है। इस पर सीईओ जनपद पंचायत बड़नगर को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
चिन्तामन जवासिया निवासी वीरेन्द्र डागर पिता महेश डागर ने आवेदन दिया कि उन्हें एक साल पहले निर्माल्य योजना के अन्तर्गत महाकाल मन्दिर, शनि शक्तिपीठ मन्दिर, भूखी माता मन्दिर, ऋणमुक्तेश्वर मन्दिर और नीलकण्ठ महादेव मन्दिर से फूलों का कचरा उठाने के लिये वाहन चालक के पद पर पदस्थ किया गया था। उनके द्वारा पिछले एक साल से लगातार उक्त मन्दिरों से फूलों के कचरे को वाहन द्वारा इकट्ठा कर मंगलनाथ मन्दिर के समीप बने प्लांट पर खाली किया जा रहा है, परन्तु अब तक उन्हें वेतन प्रदान नहीं किया गया है। इस पर एसडीओ उज्जैन को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये कहा गया। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।