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सगे पुत्रों द्वारा उपेक्षित होने पर पीड़ित नत्थूलाल ने कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में दिया आवेदन


उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, एडीएम डॉ.आरपी तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जीएस डाबर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मंगलवार को बृहस्पति भवन में जनसुनवाई की गई। अवन्तिपुरा निवासी नत्थूलाल पिता सोमाजी ने आवेदन दिया कि वे 85 वर्ष के हो चुके हैं तथा अपने सगे पुत्र के साथ रहते हैं। इन्दौर में उनके तीन बेटे और हैं। उज्जैन में रहने वाले पुत्र ने उनके स्वामित्व के मकान पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उन्हें जीवन यापन का खर्चा देने से मना कर उनकी उपेक्षा की जा रही है। प्रार्थी को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं। पुत्रों के द्वारा उपेक्षित होने से जीवन निर्वाह और दवाईयों का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल एसडीएम उज्जैन को प्रार्थी को भरण-पोषण नियम के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
    सान्दीपनि नगर आगर रोड निवासी हेतसिंह पिता पुरूषोत्तम ने आवेदन दिया कि वे वाणिज्य कर कार्यालय उज्जैन सर्कल क्रमांक-3 में भृत्य के पद पर सेवारत थे। दो साल पहले वे सेवा निवृत्त हो चुके हैं, परन्तु आज दिनांक तक उनका प्रोविडेंट फण्ड, पेंशन, ग्रेचुटी की राशि उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यालय के अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई, परन्तु अब तक उनके प्रकरण का निराकरण नहीं हो पाया है, अत: सेवा निवृत्ति के पश्चात उनकी राशि उन्हें दिलवाई जाये। इस पर सहायक आयुक्त वाणिज्य कर विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
    कार्तिक चौक निवासी बंशीलाल परमार पिता सिद्धेश्वर परमार ने आवेदन देकर शिकायत की कि पैतृक मकान पर उनके सगे भाई द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाकर कब्जा कर लिया गया है तथा उन्हें मकान से बेदखल कर दिया गया है। इस पर नगर पालिक निगम आयुक्त को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के लिये कहा गया।
    ग्राम कंडारिया निवासी चम्पालाल चौहान पिता छोगालाल ने आवेदन दिया कि उनकी कृषि भूमि पर जाने के एकमात्र रास्ते पर गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा कांटेदार झाड़ियां और फेंसिंग लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस वजह से प्रार्थी को कृषि कार्य, कृषि उपकरण और पशुओं को अपने खेत पर लाने-ले जाने में काफी असुविधा हो रही है। खेत पर काफी समय से न जाने पर प्रार्थी की फसल भी बर्बाद होने की कगार पर आ गई है, अत: उक्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अवरूद्ध मार्ग को तुरन्त खुलवाया जाये। इस पर नायब तहसीलदार को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
    अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी कानीपुरा रोड के समस्त रहवासियों ने आवेदन देकर शिकायत की कि वे पिछले 25 सालों से उक्त कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। कॉलोनी का निर्माण हाऊसिंग बोर्ड द्वारा किया गया था, परन्तु अभी तक कॉलोनी में कुछ भी विकास कार्य नहीं किया गया है। कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं जैसे- पीने का पानी, सुरक्षित सड़कें और नालियों का अभाव है, अत: कॉलोनी का विकास किया जाये। इस पर नगर निगम के झोनल अधिकारी क्रमांक-2 को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
    ग्राम गेलाखेड़ी तहसील महिदपुर निवासी गोपाल पिता शंकरसिंह ने आवेदन दिया कि उनके पिता द्वारा पैतृक कृषि भूमि में उन्हें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है तथा कुछ दिन पहले पिता द्वारा बिना जानकारी दिये पैतृक कृषि भूमि को गांव के अन्य लोगों को बेच दी गई है, जबकि पैतृक भूमि पर आवेदक और उसके अन्य भाई-बहनों का भी उतना ही अधिकार है, जितना उनके पिता का। इस पर तहसीलदार महिदपुर को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
    ग्राम गुराड़ियासांगा तहसील नागदा निवासी नरसिंह पिता कानाजी ने आवेदन दिया कि गांव में पंचायत यंत्री द्वारा जो सीमेन्ट-कांक्रीट रोड बनाया गया है, उसमें उत्तम गुणवत्ता का सामान उपयोग नहीं किया गया है तथा भ्रष्टाचार किया गया है, अत: सहायक यंत्री के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। इस पर कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये कहा गया। इसी प्रकार कलेक्टर द्वारा अन्य मामलों में जनसुनवाई की गई।

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