लाडो अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न
सिवनी | कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह के निर्देशन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, श्रीमती लक्ष्मी धुर्वे के मार्गदर्शन में लाड़ो अभियान के अन्तर्गत 19 दिसम्बर को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन परियोजना कार्यालय-सिवनी ग्रामीण-02 में किया गया। जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी धुर्वे द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह कानूनी ही नहीं मानवीय और सामाजिक अपराध भी है। ऐसे विवाहों का बहिष्कार किया जाना चाहिए तथा इसकी रोकथाम हेतु प्रत्येक नागरिक को प्रयास करना चाहिए। बाल विवाह होने पर एक लाख रूपये का जुर्माना एवं दो वर्ष तक की सजा हो सकती है। उन्होंने उपस्थित आमजनों को बाल विवाह की सूचना नजदीकी पुलिस थाना, नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को देने की अपील की।