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‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ में बैंक स्तर पर किसानों को बुलाकर आवेदनों का निराकरण किया जायेगा



कलेक्टर ने ऋण माफी योजना की समीक्षा कर दिये निर्देश
उज्जैन | कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ की समीक्षा एवं पिंक-1 एवं पिंक-2 आवेदनों की बैंकवार समीक्षा की। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के ऋण माफी के आवेदनों का यथाशीघ्र निराकरण किया जाये। सर्वप्रथम बैंक स्तर पर हितग्राहियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होने हेतु बुलाया जाये। बैंक स्तर पर इसी माह की 23, 24, 26, 27 दिसम्बर तथा एक एवं 2 जनवरी 2020 को ऋणी किसानों को बुलवाया जाकर ऋण माफी के आवेदनों का निराकरण किया जाये। इसी तरह जनपद स्तर पर भी 4, 6 एवं 7 जनवरी 2020 को ऋणी किसानों के आवेदनों का निराकरण किया जाये। कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी-अपनी शाखाओं के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवेदनों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया जाये।
    बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथम बैंक स्तर पर ऋणी हितग्राही को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी बैंक शाखा में निर्धारित दिनांक पर उपस्थित होने हेतु सूचित कर निराकरण किया जाये। यदि बैंक द्वारा हितग्राही के उक्त प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाता है तो जनपद स्तर पर आयोजित शिविर लगाकर बैंक अधिकारी एवं ऋणी किसान को बुलवा कर आवेदनों का निराकरण जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की सुपरविजन में कराया जायेगा। जनपद स्तर पर लगने वाले शिविर की तारीख के पूर्व यह जानकारी एकत्रित की जायेगी कि कितने प्रकरणों का निराकरण हो गया है एवं कितने प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया तथा जिन प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया, उनका जनपद स्तर पर आयोजित शिविर के माध्यम से निराकरण कराया जायेगा। पिंक फार्म-1 एवं पिंक फार्म-2 की प्राप्त सूची अनुसार जनपद पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से हितग्राही को सूचना दी जायेगी कि किस तारीख को किस बैंक शाखा में उपस्थित होना है। इस हेतु पत्र जारी किया जायेगा।
    बैठक में अवगत कराया गया कि बैंक द्वारा निराकरण किये जाने के उपरान्त अपने लॉगइन आईडी पर प्रकरण में पिंक-1, पिंक-2 में सुधार के बटन को खोलकर सुधार किये जाने के सम्बन्ध में विवरण अंकित किया जाये। तदुपरान्त प्रकरण अनुमोदन हेतु कलेक्टर को भेजा जाये। कलेक्टर के लॉगइन आईडी पर प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा उपरोक्त प्रकरणों का परीक्षण कर बैंक के प्रस्ताव को अनुमोदित कर सबमिट किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाहियां 15 जनवरी 2020 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को दिये हैं।
    बैठक में निर्देश दिये हैं कि ऋणी कृषकों से बैंक कृषक का आधार कार्ड, बैंक द्वारा प्रदाय केसीसी ऋण पुस्तिका, खाताधारी की मृत्यु के प्रकरण में वारिस का प्रमाण-पत्र एवं वारिस का आधार कार्ड, जिस कृषक की मृत्यु हो गई है, उसका आधार कार्ड एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र तथा खसरा बी-1 आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किये जायें। ऋण माफी योजना अन्तर्गत बैंक पिंक फार्म-1 एवं पिंक फार्म-2 की सूची को अपनी-अपनी शाखाओं में चस्पा की जाये तथा साथ में चस्पा की गई सूची अनुसार जिन कृषकों द्वारा गुलाबी फार्म-1 एवं 2 भरे गये हैं वे समस्त कृषक अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु उक्त आवश्यक दस्तावेज निर्धारित तिथि में लेकर सम्बन्धित शाखा में उपस्थित होंगे।
    बैठक के प्रारम्भ में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के प्रकरणों की समीक्षा कर बैंकों को निर्देश दिये हैं कि उन्हें दिये गये लक्ष्य की पूर्ति वित्तीय वर्ष के पूर्व पूर्ण की जाकर हितग्राहियों को वितरित की जाना सुनिश्चित करें। बैठक में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में विभिन्न बैंकों को 43 प्रकरणों का लक्ष्य दिया गया था, उनमें अभी तक विभिन्न बैंकों के द्वारा 27 प्रकरण स्वीकृत कर 10 हितग्राहियों को राशि वितरण की जाना सुनिश्चित करें।
    बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीलेश पारिख सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

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